PM-Kisan Maandhan Yojana के 5 साल पुरे होने पर हर महीने मिलेंगे 3000 का पेंशन

किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली अत्यधिक सराही गई PM-KMY योजना अपने पांच साल पूरे करने वाली है। 6 अगस्त, 2024 तक, कुल 23.38 लाख किसानों ने इस योजना के तहत नामांकन किया है। आइए इस महत्वपूर्ण पहल के मुख्य बिंदुओं और लाभों पर एक बार फिर नज़र डालते हैं।

PM-Kisan Maandhan Yojana
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PM-KMY Scheme: 12 सितंबर 2019 को लॉन्च होने के बाद से, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) ने भारत के छोटे और सीमांत भूमि स्वामित्व वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को एक स्थिर पेंशन सुनिश्चित करना है, जो उन्हें उम्रदराज होते समय वित्तीय स्थिरता और समर्थन प्रदान करती है।

प्रशंसा प्राप्त PM-KMY योजना अपने पांच साल पूरे करने वाली है, जो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आइए इस महत्वपूर्ण पहल के मुख्य बिंदुओं और लाभों पर एक नजर डालते हैं।

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What is PM-KMY Scheme?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, पात्र किसान 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ₹3,000 की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं।

किसानों को योजना के दिशा-निर्देशों, जिसमें बहिष्करण मानदंड भी शामिल हैं, का पालन करना आवश्यक है ताकि वे लाभ प्राप्त करना जारी रख सकें।

PM-KMY Scheme: Eligibility Criteria

PM-KMY योजना छोटे और सीमांत किसानों को लाभ प्रदान करती है जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं:

भूमि की आवश्यकता: किसानों के पास उनके राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार दो हेक्टेयर तक की उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। उम्र की शर्त: वे योजना के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।

हालांकि, कुछ किसान पात्र नहीं हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • वे जो पहले से ही अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं में नामांकित हैं।
  • वे व्यक्ति जिनकी आय या स्थिति योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अयोग्य मानती है।

Key Benefits of PM-KMY Scheme

PM-KMY योजना के मुख्य लाभ सरल शब्दों में समझाए गए हैं:

न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: एक सदस्य 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करेगा।

पारिवारिक पेंशन: यदि सदस्य की पेंशन प्राप्त करते समय मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी को ₹1,500 प्रति माह की पारिवारिक पेंशन (मूल पेंशन का 50%) मिलेगी, बशर्ते पति या पत्नी पहले से इस योजना का लाभार्थी न हो। यह लाभ केवल पति या पत्नी के लिए है।

PM-KISAN योगदान: छोटे और सीमांत किसान (SMFs) अपनी PM-KISAN लाभों का उपयोग योजना में योगदान करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए, उन्हें एक नामांकन-कम-स्वत: डेबिट-आदेश फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा, जो योजना के योगदान को उनके PM-KISAN-लिंक्ड बैंक खाते से स्वचालित रूप से कटवाने की अनुमति देगा।

सरकारी योगदान: केंद्रीय सरकार सदस्य द्वारा किए गए योगदान की बराबरी करेगी, और कृषि सहयोग और किसानों की भलाई विभाग के माध्यम से पेंशन फंड में समान राशि जोड़ेगी।

6 अगस्त 2024 तक, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) में कुल 23.38 लाख किसानों ने नामांकन किया है। बिहार ने 3.4 लाख से अधिक किसानों के साथ पंजीकरण में नेतृत्व किया है, जबकि झारखंड 2.5 लाख से अधिक किसानों के साथ निकटता से अनुसरण करता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ओडिशा में भी महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई है, जहां क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख, और 1.5 लाख किसान पंजीकृत हैं।

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